पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर अपमानजनक टिप्पणी हनुमानगढ़ी के महंत को पड़ सकती है भारी, वाराणसी कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश

raju das
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वाराणसी। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी अब कानूनी रूप से भारी पड़ सकती है। वाराणसी जिला न्यायलय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें 23 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ने शनिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी।

अधिवक्ता ने बताया कि 20 जनवरी को महंत राजूदास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए मुलायम सिंह यादव की मूर्ति की तस्वीर साझा की थी। महंत ने महाकुंभ परिसर में स्थापित पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था और लिखा था, “अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मू# के जाएं।” इस बयान से न सिर्फ मुलायम समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं, बल्कि समाज में गहरी नाराजगी देखी गई।

महंत के बयान के खिलाफ विभिन्न संगठनों और समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ने अदालत में परिवाद दाखिल किया, जिसमें उन्होंने महंत के बयान को देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। अदालत ने वादी पक्ष के बयान दर्ज करने के बाद महंत राजूदास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 बीएनएस एवं आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर नोटिस जारी किया है।

प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि महंत पर देशद्रोह, सामाजिक वैमनस्य फैलाने, मानहानि और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका मानना है कि इस तरह के बयान न सिर्फ कानून का उल्लंघन करते हैं, बल्कि समाज को बांटने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि लोकतंत्र और गरिमा से जुड़े मूल्यों का है।
 

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