ज्ञानवापी: हेट स्पीच मामले में टली सुनवाई, अखिलेश व ओवैसी के खिलाफ केस में 1 अगस्त को होगी सुनवाई

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वाराणसी। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में शनिवार को  ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी व शिवलिंग की आकृति पर दिये गये बयान मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। सरकारी अधिवक्ता के निजी कार्य के वजह से अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नही हो पाई। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तिथि नियत की है।

प्रकरण के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे और  अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह  ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। जिसमें कहा है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। उनका दावा है वह स्थान स्थान हमारे अराध्य देव शिव का है। 

यह भी कहा है कि शिवलिंग की आकृति को लेकरएआइएमआइएम के अध्यक्ष असुदद्दीन ओवैसी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने गलत बयानबाजी कर हिन्दूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। 

लोअर कोर्ट में  खारिज होने के बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की । इस निगरानी अर्जी पर पिछले तिथि पर  वादी ने अपना पक्ष रखा। विपक्षी की ओर से कोर्ट में  बहस होनी थी। मगर  एडीजीसी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नही हो सकी। इस दौरान कोर्ट में  पूर्व मुख्य मंत्री  अखिलेश यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ज्ञानवापी कमेटी  की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी  आसिफ उमर, शरद पांडे, लालचंद वर्मा, ओवैसी की ओर से एतेश्यम आब्दी शहनवाज परवेज आदि मौजूद रहे।
 

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