ज्ञानवापी हेट स्पीच:  अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ सुनवाई टली, फिर मिली नई तारीख

akhilesh aur obaisi
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वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग जैसी आकृति के पास बने वजूस्थल पर गन्दगी फ़ैलाने  हेत स्पीच मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ निगरानी याचिका मामले में सुनवाई शनिवार को टल गई। अपर सत्र न्यायाधीश नवम विनोद यादव की कोर्ट ने इसके लिए सात दिसम्बर की अगली तारीख निर्धारित की है। 

गौरतलब है कि कोर्ट ने इससे पहले 29 नवम्बर को इस मामले में सुनवाई करते हुए 2 दिसम्बर की तारीख निर्धारित की थी। लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो सकी और कोर्ट ने इसके लिए आगे की तारीख दे दी। 

बता दें कि ज्ञानवापी मामले में बयानबाजी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गयी है। 

याचिकाकर्ता हरिशंकर पाण्डेय ने कोर्ट में अधिवक्ता के तरफ से एप्लीकेशन देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों के ओर से वजूखाने में हाथ और पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। जबकि वह स्थान हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का है। नमाजियों का परिसर में हाथ और पैर धोना हमारे आराध्य का अपमान है। 

इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मई 2022 में अधिवक्ता कमिशन के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग पर विवादित बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 
 

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