ज्ञानवापी: बंद तहखानों को खोलने की मांग पर सुनवाई के लिए जिला न्यायालय ने दी अगली तारीख, राखी सिंह ने दायर की है याचिका

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वाराणसी। ज्ञानवापी के बंद तहखानों को खोलने और उसके ASI सर्वे की मांग पर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है। इस मामले में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे की मुख्य पक्षकार व विश्व वैदिक सनातन संघ की संस्थापक सदस्य राखी सिंह ने प्रभारी जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की है। जिसमें ज्ञानवापी परिसर में बन्द अन्य सभी तहखानों की ASI सर्वे करवाने की मांग की गई है। 

प्रभारी जिला जज ने शुक्रवार को इसकी सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि प्रभारी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित दो मुकदमे की सुनवाई होनी थी। जिस पर जिला अदालत में 28 फरवरी की तारीख निर्धारित की। 

वहीं दूसरे मुकदमा जो कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा ज्ञानवापी तलगृह में पूजा पाठ रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। चूंकि इस प्रकरण में उच्च न्यायालय में पहले से सुनवाई चल रही है और उस पर आज उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में यहां के इस मुकदमे पर भी जिला अदालत ने 28 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
 

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