ज्ञानवापी: ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला कल, ASI ने 1991 के वाद का हवाला देकर अदालत से चार सप्ताह का मांगा समय

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वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर बुधवार को जिला न्यायालय का आदेश नहीं आया। इस मामले में जिला जज ने गुरुवार को आदेश देने का फैसला लिया है। इसी बीच ASI ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजानिक न करने की मांग की है। क्योंकि इलाहबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लार्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में इसकी दूसरी कॉपी तैयार करने में समय लगेगा। जिसके लिए ASI ने चार सप्ताह समय की मांग करते हुए तब तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की है। 

गौरतलब है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) ने बीते वर्ष लगभग 100 दिनों तक वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे किया था। इसकी रिपोर्ट दो सील बंद लिफाफे में बीते दिसंबर माह में जिला जज डॉ० अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट की एक कॉपी की मांग हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष ने की है। मुस्लिम पक्ष ने पहले आपत्ति जताई थी, फिर मेल आईडी पर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। 

मीडिया कवरेज पर भी लगे रोक

इसी बीच अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने क लिए शपथ पत्र की बता कही है। इसके लिए उनकी ओर से जिला जज की अदालत में आपत्ति भी दाखिल की गई है। कमेटी ने अदालत से अनुरोध किया है कि शपथ पत्र लेने के बाद ही सर्वे रिपोर्ट दी जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि सर्वे रिपोर्ट लीक नहीं होगी। इस दौरान मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

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