Gyanvapi: वुजूखाने की गंदगी और शिवलिंग मामले में 17 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा आदेश

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वाराणसी। अपर जिला जज-नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने की गंदगी और शिवलिंग की आकृति पर दिए गए बयानों के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर पुन: बहस की। अदालत ने इस अर्जी पर बहस सुनने के बाद आदेश के लिए 17 सितंबर की तिथि तय कर दी है।

पिछले दिनों वादी ने कोर्ट में पुन: बहस के लिए आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दलील पेश करना चाहते हैं। वादी ने कोर्ट से पुन: बहस की अनुमति देने की अपील की थी। पहले, पिछली तिथि पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पत्रावली पर आदेश के लिए 2 सितंबर की तिथि तय की गई थी।

इस मामले में हरिशंकर पांडेय और अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाने में नमाजियों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। सर्वे में सामने आई शिवलिंग की आकृति पर असुदद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए इन नेताओं और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, ज्ञानवापी कमेटी की ओर से श्रीनाथ त्रिपाठी, और ओवैसी की ओर से एतेश्यम आब्दी और शहनवाज परवेज भी मौजूद थे।
 

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