Gyanvapi Case : व्यासजी के तहखाने में जारी रहेगा पूजा-पाठ, हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की आपत्ति 

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वाराणसी। ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में विग्रहों के पूजा-पाठ पर रोक को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल आपत्ति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

वाराणसी जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी से पूजा-पाठ शुरू हुआ था। इसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में आपत्ति दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू व मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए तहखाने में पूजा-पाठ के अधिकार को सुरक्षित रखा। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ज्ञानवापी मामले में वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है। हिंदुओं को पूजा करने का जो अधिकार है, उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। 1993 तक हिंदू व्यास तहखाना में पूजा कर रहे थे, लेकिन उसे असंवैधानिक गैरकानूनी तरीके से रोक दिया गया था। (मुस्लिम पक्ष) सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम भी कैविएट दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

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