Gyanvapi case : व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी मामले की सुनवाई हुई पूरी, 18 नवंबर को अगली तारीख

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वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में देने संबंधी मामले की सुनवाई पूरी हो गई। अदालत अब इस पर आदेश देगी। मुकदमे की अगली तारीख 18 नवंबर की मिली है। उस दिन अदालत का आदेश आ सकता है। वादी ने तहखाना खुला होने की वजह से इस पर कब्जा की आशंका जताते हुए इसे जिलाधिकारी वाराणसी की सुपुर्दगी में देने की कोर्ट से मांग की है। 

शैलेंद्र पाठक व्यास ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि तहखाना इस समय खुला हुआ है। ऐसे में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी तहखाने पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में तहखाना को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दिया जाए। मामला जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत के विचाराधीन है। 25 सितंबर को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी का तहखाना जिलाधिकारी को सौंपने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। वाद में कहा गया है कि व्यासजी का तहखाना वर्षों से उनके परिवार के कब्जे में रहा।

वर्ष 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश से तहखाने की ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। वर्तमान में नंदीजी के सामने स्थित व्यासजी के तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी तहखाने पर कब्जा कर सकती है। वादी शैलेन्द्र पाठक व्यास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन साथ में सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी, दीपक सिंह पैरोकार सोहन लाल आर्य, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुमताज़ अहमद, एखलाक अहमद, काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिवक्ता एएसआई से जुड़े भारत सरकार के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव,शंभूशरण सिंह और अधिवक्ता अमरनाथ शर्मा कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।

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