Gyanvapi Case : ज्ञानवापी के तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने दी अगली तारीख
वाराणसी। ज्ञानवापी के बंद तहखानों की एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 फरवरी निर्धारित कर दी। ज्ञानवापी प्रकऱण की वादिनी राखी सिंह ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद अगली तारीख नीयत की।
वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के बंद तहखाने की याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की गई है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को अगली तारीख दी। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे की पक्षकार राखी सिंह ने बंद तहखानों को खोलने की मांग उठाई है। एएसआई को अंदर पत्थरनुमा दीवार हटाकर सर्वे करने की आदेश दिए जाने की अपील की है। नई याचिका राखी सिंह के अधिवक्ता बहादुर सिंह, अनुपम त्रिवेदी और सौरभ तिवारी ने दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य उजागर होना चाहिए। जिससे लोगों को सच्चाई का पता लग सके। न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख सुनिश्चित की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगे सुनवाई की बात कही। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के नीचे 8 तहखानों का भी साइंटिफिक सर्वे कराने की अपील की है। साथ ही वजूखाने और शिवलिंग का साइंटफिक सर्वे कराने वाले मुकदमे में इसकी भी मांग की गई है।
वादिनी पक्ष का कहना है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में आठ तहखाने हैं। इनमें से एस-1 और एन-1 तहखाना का सर्वे नहीं हुआ है। इन दोनों तहखानों के भीतर प्रवेश करने का रास्ता ईंट-पत्थर से बंद कर दिया गया है। ज्ञानवापी में जो तहखाने दृश्यमान हैं, उनके अलावा भी अन्य तहखानों के होने की संभावना जताई गई है। ज्ञानवापी के दक्षिण तहखाने के समीप कुएं भी हैं। ऐसी संभावना जताई गई है कि जिन तहखानों में सर्वे नहीं हुआ है, वहां प्राचीन ज्ञानवापी मंदिर का गर्भगृह हो सकता है।
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