ज्ञानवापी तहखाना मामला: कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें, अब 31 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद
दरअसल, हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की मांगी इजाजत मांगी है। पिछले 24 जनवरी को व्यासजी का तहखाना डीएम के कब्जे में दिया गया था। इससे पहले जिला जज की अदालत ने 17 जनवरी को डीएम को तहखाने की रिसीवर नियुक्त किया था। जिसके बाद वादी शैलेंद्र व्यास ने इस मामले में नियमित पूजा पाठ की मांग की है।
शैलेंद्र व्यास के मुताबिक, उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा पाठ करता था। वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखीं हैं।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस पर 31 जनवरी को आदेश आने की संभावना है।
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