ज्ञानवापी: अखिलेश-ओवैसी मामले में टला फैसला, अधिवक्ता ने माँगा एक दिन का अतिरिक्त समय

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वाराणसी। ज्ञानवापी मामले में अखिलेश और ओवैसी पर FIR दर्ज करने की याचिका पर सोमवार को फैसला टल गया। इस मामले में वकील की आपत्ति के बाद वाराणसी अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने कोर्ट में सुनवाई के लिए 3 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है। अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कल तक का समय माँगा है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत में अपना पक्ष रखने की मांग की है।

कोर्ट ने पिछली तारीख की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में अखिलेश और ओवैसी अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन कोर्ट में उनका जवाब वकील के माध्यम से दाखिल हो चुका है। 

पिछले बहस में वकीलों ने अपने-अपने वादियों के ओर से बहस करते हुए कोर्ट में कहा था कि अखिलेश और ओवैसी के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस मुद्दे को धार्मिक रूप देकर भड़काया जा रहा है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। 

अखिलेश यादव के ओर से उनके वकील अनुज यादव और ओवैसी के ओर से उनके वकील श्रीनाथ त्रिपाठी नें मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। असदुद्दीन ओवैसी के ओर से वकील एहतेशाम आब्दी और शहनवाज परवेज और ज्ञानवापी की इंतजामिया कमेटी के बयान के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।

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