सरकारी नौकरी के नाम पर दहेज में मोटी रकम नहीं ले सकेंगे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, दहेज न लेने का देना होगा शपथपत्र, शासन सख्त 

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वाराणसी। सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी अब अपनी शादी में दहेज के रूप में मोटी रकम नहीं ले सकेंगे। उन्हें अब शादी के समय का जिक्र करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को यह शपथपत्र धेना होगा। शासन उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 का सख्ती से पालन कराने के लिए सक्रिय हो गया है। 


उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 के तहत दहेज को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इसका पालन नहीं हो पाता है। वहीं लड़के की यदि सरकारी नौकरी हो तो दहेज के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। शासन उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पालन कराने को सक्रिय हो गया है। 


महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने सभी विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश जारी किया है कि सरकारी सेवकों से शादी में दहेज न लेने का शपथ पत्र लिया जाए। इसके लिए निर्धारित फॉर्मेट में एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें स्पष्ट करना होगा कि उसने शादी के समय या बाद में दहेज नहीं लिया है। कई सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों ने शासन के इस आदेश का स्वागत किया है। शिक्षकों ने कहा कि खुद दहेज नहीं लेंगे। वहीं अपने विद्यार्थियों को भी दहेज न लेने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि, किसी पढ़ी-लिखी लड़की से शादी होनी चाहिए।

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