वीडीए की नोटिस के बाद भी रात में चोरी-छिपे भवन का कराया जा रहा था निर्माण, प्रवर्तन दल ने किया सील, मचा हड़कंप 

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वाराणसी। शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की पैनी नजर है। प्रवर्तन दल ने नोटिस के बावजूद रात में और अवकाश के दिनों में चोरी-छिपे कराए जा रहे निर्माण को सील करा दिया। वहीं निर्माणकर्ता को सख्त हिदायत देते हुए भवन को पुलिस की निगरानी में सुपुर्द कर दिया। कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। 

नगवां वार्ड के महामनापुरी कालोनी में प्रमिला सिंह द्वारा लगभग 45' x 55' के क्षेत्रफल में भूतल पर पिलर व दीवार का निर्माण कार्य किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गयी थी। वर्तमान में स्थल पर निर्माणकर्ता की ओर से चोरी छिपे अवकाश के दिनों में और रात्रि काल में लगभग 45' x 55' के क्षेत्रफल में भूतल पर पिलर व दीवार का निर्माण कार्य निरन्तर किया जा रहा था। इस पर भवन को सील कर दिया गया। 

वार्ड-नगवां के अन्तर्गत संदीप यादव ने भवन सं०-एन-1/3-डी1-2, नगवां रोड, नियर रविदास पार्क में लगभग 40' x 90' के क्षेत्रफल में जी+3 तल की पुरानी बिल्डिंग के प्रांगण में भूतल पर रेस्टोरेन्ट का संचालन तथा प्रवेश के बाद बायी तरफ जी+1 की पुरानी बिल्डिंग में रिनोवेशन इत्यादि का कार्य किया जा रहा था। उक्त स्थल गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अन्तर्गत होने के बावजूद पक्ष द्वारा बांयी ओर के लगभग 10'x35' के भाग में किये जा रहे मरम्मत कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था। 

इसके बाद अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम,1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत  नोटिस की कार्रवाई की गयी। निर्माणकर्ता की ओर से लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था। नोटिस की कार्रवाई के बाद अनधिकृत निर्माण को जारी रखने पर अवैध निर्माण को सील करते हुए पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

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