राशन कार्ड नहीं बना तो घबराएं नहीं, फैमिली आईडी से आसान होंगे सभी काम, डीएम ने समझाया पूरा प्रोसेस
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, वे फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। इसके बाद, पात्रता के अनुसार, वे कभी भी राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों में यह भ्रम फैल रहा था कि फैमिली आईडी बनने के बाद राशन कार्ड की पात्रता समाप्त हो जाएगी। जिलाधिकारी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि फैमिली आईडी केवल परिवार की पहचान के लिए है और इसका राशन कार्ड से सीधा संबंध नहीं है।
जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। वहीं, यदि किसी परिवार को बाद में राशन कार्ड मिलता है, तो उनकी फैमिली आईडी उसी राशन कार्ड संख्या में परिवर्तित हो जाएगी। यदि किसी कारणवश किसी का राशन कार्ड निरस्त होता है, तब भी उन्हें फैमिली आईडी दी जाएगी।
फैमिली आईडी के लिए आवश्यक नियम
1. परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
2. सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
3. ई-केवाईसी के लिए मोबाइल ओटीपी सत्यापन आवश्यक है।
4. पहले से किसी परिवार में जुड़े व्यक्ति को किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता।
जिलाधिकारी की अपील
जिलाधिकारी ने जनता से आग्रह किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र लोग जल्द से जल्द फैमिली आईडी पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) के माध्यम से आवेदन करें।

