बनारस कोठी व होटल रीवर पैलेस से ध्वस्तीकरण का खर्च वसूलेगा विकास प्राधिकरण, जारी हुई आरसी

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर में अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए बनारस कोठी और होटल रीवर पैलेस के ध्वस्तीकरण खर्च की वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 4.06 लाख की वसूली के लिए राजस्व बकाया (RC) जारी की गई है। प्राधिकरण की ओर से होटल मालिक से रकम वसूली जाएगी। 

बुद्ध विहार कॉलोनी, वार्ड-सिकरौल स्थित भूखंड संख्या 18, 19, 20 पर अवैध रूप से बने बनारस कोठी और भूखंड संख्या 21, 21ए-1, 22, 23, 24 पर बने होटल रीवर पैलेस को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत अवैध निर्माण घोषित किया गया था। निर्माणकर्ता मो. जाफर अली खां द्वारा स्वयं निर्माण नहीं हटाए जाने के कारण, प्राधिकरण ने 27 अप्रैल 2024 को आंशिक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी।

इस कार्रवाई पर4,06,666 की लागत आई थी, जिसकी अदायगी के लिए संबंधित पक्ष को 16 अगस्त 2024 को नोटिस जारी की गई थी। निर्धारित समयावधि बीतने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया। प्राधिकरण ने सोमवार को अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत उक्त राशि की वसूली राजस्व बकाया की भांति करने के लिए वसूली प्रमाण पत्र (RC) जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त, संग्रह शुल्क (Collection Charges) भी अलग से वसूला जाएगा।

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