विकास प्राधिकरण वसूलेगा बुलडोजर का किराया, 4 लाख जमा कराने को बनारस कोठी होटल के मालिक को भेजी नोटिस
वाराणसी। वरूणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट में अवैध रूप से बनवाए गए होटल बनारस कोठी व रिवर पैलेस पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर पिछले दिनों चला था। अभी भी होटल का कुछ हिस्सा गिराया गया है, कुछ अभी शेष है। इसी बीच विकास प्राधिकरण ने होटल गिराने खर्च हुए 4 लाख 6 हजार रुपये जमा कराने का नोटिस भेजा है। इससे होटल संचालकों में खलबली मची है।
वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र में बुद्ध विहार कालोनी में चार रिहायसी जमीनों को मिलाकर अनाधिकृत रूप से बिना नक्शा पास करा कर होटल का संचालन किया जा रहा था। इस मामले में बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर कार्रवाई की गई है। होटल मालिक को स्वयं निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया गया था, लेकिन होटल संचालक ने कोई एक्शन नहीं लिया।
होटल सील करने के बाद 27 जुलाई को वीडीए की ओर से होटल गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। दो दिन की कार्रवाई में काफी हिस्सा ढहा दिया है। अवैध निर्माण गिराने में जेसीबी, ड्रिल मशीन एवं मानव संसाधन आदि पर चार लाख छह हजार 666 रुपये खर्च हुए हैं। इस बाबत होटल मालिक जाफर अली को नोटिस भेजकर 15 दिन में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि नियत अवधि में धनराशि निर्माणकर्ता द्वारा नहीं जमा करायी जाती है, तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत उक्त धनराशि भू-राजस्व बकाए की भांति वसूली जाएगी।
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