बिना नक्शा पास कराए बन रहे रेस्टूरेंट को विकास प्राधिकरण ने किया सील, पुलिस करेगी निगरानी
वाराणसी। अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रवर्तन दल ने बुधवार को वाराणसी में दो स्थानों पर कार्रवाई की। बिना नक्शा पास कराए हो रहे रेस्टूरेंट निर्माण को सील करा दिया। वहीं भवन को पुलिस की अभिरक्षा में निगरानी के लिए सुपुर्द कर दिया गया। वीडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही।
नगवॉ वार्ड में गौरव केडिया पुत्र गोपाल केडिया की ओर से भवन संख्या सं०-बी-27/96-28 के 40x60 वर्गफीट के क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर प्रथम तल पर सटरिंग किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस भेजी गई थी। निर्माणकर्ता की ओर से वर्तमान में लगभग 40x60 वर्गफीट में क्षेत्रफल में रेस्टूरेन्ट हेतु नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। उक्त अनिधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह की उपस्थिति में कार्रवाई की गई।
नगवॉ वार्ड में ही आमिर जहूर व अबू सुफियान पुत्र मोहम्मद जुबौर की ओर से भवन संख्या सं.-बी-19/23-1 मोहल्ला - देवरियावीर मौजा-भेलूपुर के 8.8x18.49 मीटर के क्षेत्रफल भूतल का निर्माण पूर्ण कर जी+2 तल का निर्माण पूर्ण फिनिसिंग का किए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजक विकास अधिनियम- 1973 की सुसंगत धारा -27, 28 (1) व 28 (2) के अन्तर्गत नोटिस दी गई थी। निर्माणकर्ता की ओर से वर्तमान में लगभग 8.8x18.49 मीटर में क्षेत्रफल में रेस्टूरेन्ट के लिए नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किए जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को सील करा दिया गया।
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