कफ सिरप कांड : शुभम जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट, भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई 

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वाराणसी। कफ सिरप तस्करी गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कराया है। उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। शुभम जायसवाल कफ सिरप तस्करी का मामा संज्ञान में आने के बाद फरार हो गया था। उसके दुबई में छिपे होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 

रोहनियां के भदवर स्थित गोदाम में 500 पेटी अवैध कफ सिरप बरामद की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने शुभम जायसवाल को 30 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है। यदि वह निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश नहीं होता तो पुलिस उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू करेगी। इसके जरिये दुबई से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकेगी। 

गोदाम से कफ सिरप की बरामदगी के बाद औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने पीडी फार्मा के संचालक विष्णुकांत पांडेय के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जांच के बाद शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद सहित वाराणसी निवासी अन्य के इस सिंडिकेट में शामिल होने की बात सामने आई थी। इसमें शुभम को छोड़कर शेष आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। 

एसीपी विजय प्रताप के अनुसार कोर्ट का आदेश शुभम जायसवाल के प्रह्लाद घाट स्थित घर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिया गया है। समय सीमा के अंदर यदि वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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