निर्माण सील, निर्माणकर्ता पर एफआईआर, फिर भी नहीं रुका कंस्ट्रक्शन, वीडीए ने फिर सील किया अवैध निर्माण  

नले
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वाराणसी। विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण सील किए जाने और निर्माणकर्ता पर एफआईआर के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका। वीडीए की टीम ने बुधवार को अवैध निर्माण को सील करा दिया। वहीं निर्माणकर्ता को निर्माण शुरू न करने की हिदायत दी। 

भेलूपुर वार्ड में अजय कुमार बाजपेयी की ओर से भवन संख्या-बी-32/23-ए के सटे, साकेत नगर में लगभग 50' x 80' के क्षेत्रफल में बेसमेन्ट की शटरिंग का कार्य किए जाने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्रवाई की गई थी। वहीं 19 दिसंबर को स्थल को सील कर दिया गया। इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने सील तोड़कर दोबारा निर्माण करने लगा। इसकी शिकायत पर वीडीए की टीम मौके पर पहुंची और सील को और सुदृढ़ किया। 

निर्माणकर्ता ने यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 14 व 15 का खुला उल्लंघन करते हुए फिर सील तोड़ कर निर्माण कराने लगा। इस पर लंका थाने में निर्माणकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराई गई। परंतु निर्माणकर्ता ने स्थल पर लगभग 50' x 80' के क्षेत्रफल में बी+जी+3 तल का निर्माण पूर्ण कर चतुर्थ तल पर पीलर आदि का निर्माण कार्य लगातार जारी रखा। इस पर वीडीए की टीम ने उसे सील करा दिया। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, सहायक अभियन्ता अजय कुमार जैन आदि मौजूद रहे।

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