वाराणसी में बिना नक्शा पास कराए होटल और गोदाम का निर्माण, VDA ने जारी की नोटिस
वाराणसी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मंगलवार को जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत खजुरी क्षेत्र में विभिन्न निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अवैध या नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्यों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
रतन बाबू पुत्र रामबाबू उर्फ रामलाल, आराजी संख्या-832, मौजा-खजुरी में जी+3 मंजिला भवन एवं चौथे तल पर अस्थायी टिनशेड का निर्माण किया गया था। पक्षकार ने शमन मानचित्र प्रस्तुत किया, लेकिन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (संशोधित 2023) के अनुसार होटल निर्माण में आवश्यक 5-3-3 मीटर सेटबैक की शर्त पूरी न होने से इसे स्वीकृत नहीं किया जा सका। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया कि शमन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही होटल का संचालन किया जाए।

दूसरे मामले में, रमेश वर्मा द्वारा मौजा-खजुरी में लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्र में भूतल पर अस्थायी टिनशेड बनाकर गोदाम संचालित किया जा रहा था। इस पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किया गया। उपाध्यक्ष ने निर्देशित किया कि शमन मानचित्र स्वीकृति के बाद ही गोदाम संचालन संभव होगा। तीसरे मामले में, उसी पक्ष द्वारा लगभग 300 वर्गमीटर में भूतल पर टिनशेड का निर्माण कर गोदाम चलाने पर भी नोटिस जारी किया गया और वही निर्देश दिए गए।
चौथे मामले में, रमेश वर्मा द्वारा रोड वाइडनिंग क्षेत्र को कवर करते हुए लगभग 40 वर्गमीटर में भूतल का स्लैब डालकर प्रथम तल पर पिलर निर्माण किया गया था। इस पर भी संबंधित धाराओं के तहत नोटिस दिया गया। उपाध्यक्ष गर्ग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रोड वाइडनिंग क्षेत्र में किए गए निर्माण को तत्काल हटाया जाए।

