कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को एक और मामले में मिली राहत, बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने के मामले में मिली जमानत

ajay ray
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वाराणसी। बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन करने के एक पुराने मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक जगदीश प्रसाद ने 13 जून 2020 को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह पुलिस टीम के साथ गश्त करते हुए जैसे ही टाउनहाल, मैदागिन आए तो देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अजय राय, महागर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौवे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, फसाहत हुसैन, आशीष केशरी समेत करीब 40-50 लोग बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। 

इस दौरान जब पुलिस टीम ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए उन लोगों से किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर प्रदर्शन करने की बात कही गई, तो वह लोग उग्र हो गए और पुलिस टीम से कहासुनी करने लगे। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद 40 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इस मामले में अदालत से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता अनुज यादव के जरिए कोर्ट में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर लिया।
 

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