सारनाथ में बिना नक्शा, ले-आउट पास कराए बन रहे थे भवन, विकास प्राधिकरण ने तीन निर्माण किए सील

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वाराणसी। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए जोन-2 के अंतर्गत वार्ड-सारनाथ में तीन अलग-अलग स्थानों पर बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण कार्यों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई। कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में खलबली मची रही। 

नले

पहला मामला मौजा-गोईठहा, रिंग रोड (उत्तर) क्षेत्र का है, जहां मधु देवी पत्नी आर्यन द्वारा लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जी+1 तल का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के कराया जा रहा था। दूसरा मामला हृदयपुर, रिंग रोड (उत्तर) क्षेत्र का है, जहां गुड्डू यादव पुत्र स्वामीनाथ ने लगभग 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दुकानों का निर्माण आरंभ किया था। तीसरा और सबसे बड़ा मामला फिर से मौजा-गोईठहा से जुड़ा है, जहां धीरू सिंह पुत्र दयाशंकर सिंह द्वारा लगभग 150 वर्ग मीटर क्षेत्र में जी+1 तल का निर्माण किया जा रहा था।

सूचना के बाद जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार प्रवर्तन दल और सुपरवाइजरों के साथ मौके पर पहुंचे। तीनों निर्माणों को सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मानक के विपरीत निर्माण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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