बसपा सांसद अतुल राय को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत, 14 वर्ष पुराने गैंगस्टर मामले में दोषमुक्त

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वाराणसी। घोसी के सांसद अतुल राय के वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। वर्ष 2009 में अतुल राय पर गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद अतुल राय को बेकसूर मानते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अतुल राय के दोषमुक्त होने से समर्थको में हर्ष का माहौल है। 
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अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि गैंगस्टर मामले में अतुल राय के साथ चार लोगो को आरोपी बनाया गया था। जिसकी सुनवाई वाराणसी एमपी / एमएलए कोर्ट में हो रही थी। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए घोसी के सांसद अतुल राय के दोषमुक्त कर दिया है। 
अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि गैंगस्टर मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमे सभी को कोर्ट ने बड़ी कर दिया है। मामला वर्ष 2009 में अनिल श्रीवास्तव को बंधक बनाकर पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने का है। मामले में मंडुवाडीह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गाय। पुलिस ने उस समय अतुल राय ( अतुल सिंह) सहित सुजीत सिंह, अनिल मिश्रा और राजन सिंह पर मुकदमा दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किया था। वर्ष 2009 में दर्ज इस मुकदमे की सुनवाई वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा था।

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