बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप तय, तत्कालीन सीओ ने लगाई थी गलत रिपोर्ट
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में मऊ के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप तय हो गया है। 12 जनवरी से कोर्ट में गवाहों की गवाही होगी। पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सांसद पर आरोप तय हुआ है। तत्कालीन भेलूपुर सीओ ने सांसद को बचाने के लिए गलत रिपोर्ट लगाई थी।
लंका थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश पांडेय ने 30 सितंबर 2021 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके अनुसार उन्हें पुलिस के आला अधिकारी से गोपनीय जांच मिली थी। इसमें पाया गया कि निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल (तत्कालीन क्षेत्राधिकारी भेलूपुर) ने दुष्कर्म के प्रकरण में सांसद अतुल राय को बचाने के लिए त्रुटिपूर्ण आख्या तैयार की थी।
इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने अपने एक गवाह के साथ दिल्ली में आत्मदाह किया था। आत्मदाह से पहले सोशल मीडिया में सांसद को दोषी बनाया था। इस मामले में पुलिस ने सांसद अतुल राय को भी आरोपी बनाया गया था। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद सांसद को दुष्कर्म के मुकदमे में बरी किया जा चुका है। अतुल राय लोकसभा चुनाव जीतने से पहले से ही जेल में बंद हैं।
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