वाराणसी में भवन कर बकायेदारों को बड़ी राहत, 15 अगस्त से ओटीएस योजना के तहत ब्याज होगा पूरी तरह माफ

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वाराणसी। नगर निगम ने भवन कर (गृहकर) के बकायेदारों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर देय ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को बकाया कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व वसूली को गति देना है।

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यह विशेष योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में भवन स्वामी नगर निगम मुख्यालय अथवा अपने संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि भवन स्वामी 15 अगस्त से 14 नवंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए नगर निगम ने चैटबॉट नंबर 8601872601 उपलब्ध कराया है, जबकि ऑफलाइन आवेदन संबंधित जोनल कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन स्वीकृत होने के बाद करदाता बकाया कर का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेंगे।

योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि करदाताओं को बकाया राशि का भुगतान केवल एकमुश्त करने की बाध्यता नहीं होगी। नगर निगम ने उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार तीन किश्तों में भुगतान करने की भी अनुमति दी है। इससे आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना कर रहे भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह सुविधा नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र भवन स्वामियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से समय रहते इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बकाया भवन कर जमा कर नागरिक न केवल ब्याज के बोझ से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, बल्कि नगर निगम के विकास कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। नगर निगम का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में लंबित भवन कर की वसूली संभव होगी, जिससे शहर में आधारभूत सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

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