भेलूपुर 5 मर्डर केस : दोनों आरोपियों पर लगा गैंगस्टर, सात माह पहले गोली मारकर पांच लोगों की हुई थी हत्या 

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वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर शहर को दहला देने वाले सामूहिक हत्याकांड के सात महीने बाद, पुलिस ने मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट (गिरोहबंद अधिनियम) के तहत कार्रवाई की है। इस दिल दहला देने वाली वारदात में भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की और प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू ने अपने चाचा के पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। दोनों आरोपी जेल में बंद हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों को करीब 15 गोलियां मारी गई थीं। 56 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का अर्धनग्न शव उनके रोहनिया क्षेत्र के मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ था, जहां उन्हें तीन गोलियां मारी गई थीं। उनकी पत्नी नीतू (45), बेटे नवेंद्र (24), सुबेंद्र (15) और बेटी गौरांगी (17) के शव भदैनी स्थित मकान के अलग-अलग फ्लैटों में मिले थे। सभी की कनपटी और सीने में नजदीक से गोली मारी गई थी।

घटना का खुलासा तब हुआ जब घर की सफाई करने वाली महिला रीता देवी रोज की तरह पहुंची, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, तो नजारा देखकर सन्न रह गई। अंदर फर्श पर नीतू खून से लथपथ पड़ी थी। ऊपर के फ्लोर पर जाकर देखा तो बेटा नवेंद्र और बेटी गौरांगी भी मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि सुबेंद्र का शव बाथरूम में मिला।

पुलिस को घटनास्थल से .32 बोर की पिस्टल के खोखे मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सभी हत्याएं एक ही हथियार से की गई थीं। इसके बाद सर्विलांस की मदद से राजेंद्र गुप्ता की लोकेशन ट्रैक की गई, जो मीरापुर रामपुर गांव में मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें राजेंद्र का शव मच्छरदानी लगे बिस्तर पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला।

राजेंद्र गुप्ता का भदैनी में पांच मंजिला मकान है, जिसमें वे अपनी मां शारदा देवी, दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। घर के बाकी हिस्सों और टिनशेड में करीब 40 किरायेदार रहते हैं। राजेंद्र पर पूर्व में अपने ही पिता, छोटे भाई, उसकी पत्नी और एक चौकीदार की हत्या का भी आरोप था। अब जब पुलिस जांच के बाद हत्यारों की पहचान हो चुकी है और वे फरवरी से जेल में हैं, तो प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर सुधीर त्रिपाठी की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी गई है, जिससे आगे इन अपराधियों की जमानत और संपत्ति जब्ती जैसे सख्त कानूनी कदम संभव हो सकें।

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