शस्त्र लाइसेंस केस: वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुआ मुख़्तार, सुनवाई के लिए मिली अगली तारीख, जानिए क्या है 35 वर्ष पुराना मामला

MUKHTAR ANSARI
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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत में फजीर्वाड़ा कर 35 साल पहले बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में मंगलवार को आरोपित मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई हुई। 

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बहस शुरू की गई। बाद में अदालत ने बहस जारी रखते हुए इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 जनवरी नियत कर दी। इस दौरान आरोपी की ओर से उनके अन्य अधिवक्ता आदित्य वर्मा ,राकेश मिश्रा व शहनवाज परवेज मौजूद रहे। इस दौरान सीबी-सीआईडी के अभियोजन अधिकारी उदय राज शुक्ल व एडीजीसी विनय कुमार सिंह मौजूद रहे। 

बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि दस जून 1987 को दोनाली कारतूसी बंदूक के लाइसेंस के लिए जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। इस फर्जीवाड़ा का उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाना में मुख्तार अंसारी,तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
 

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