अफजाल अंसारी को नहीं होगी सजा, सुप्रीमकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को किया रद्द, बने रहेंगे सांसद
इसके बाद अफजाल ने गाजीपुर MP/MLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल की सजा पर रोक लगाई थी। वहीं कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
अफजाल ने कोर्ट से सजा को रद्द करने की मांग की थी, जबकि कृष्णानंद के बेटे पीयूष राय और सरकार ने सजा बढ़ाने की अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
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