धारदार हथियार से आतंकित कर हमला व लूट के आरोपित को मिली जमानत 

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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार की अदालत ने युवक को मारपीटकर उसकी घड़ी व रुपये लूट लेने के आरोपित रोहनिया थाना क्षेत्र के मिल्कीचक निवासी नीतीश कुमार यादव उर्फ लड्डू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें व बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता विकास सिंह एवं सुमित उपाध्याय ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राज मोदनवाल ने 22 सितम्बर को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 16 सितम्बर की दोपहर 3.25 बजे अपने आवास से मोटरसाइकिल से अपने फैक्ट्री मौढ़ैला लिए जा रहा था। वह जैसे ही शहाबाबाद पहुंचा, तभी टोडरपुर निवासी हरिओम सिंह व मिल्कीचक निवासी लड्डू यादव अपने अन्य 2 अज्ञात साथी को लेकर आए।

इसके बाद गालियां देते हुए हरिओम सिंह ने धारदार हथियार से आतंकित करते हुए उसे खींचकर अपने मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा लिया और अपने निवास पर ले जाकर लगभग 2-3 घंटे तक मारा पीटा। सिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपितों ने उसका स्मार्ट वाच व 7600 रूपये छीन लिये और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बाद में उन लोगों ने मुझसे जबरन सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया गया और लहूलुहान हालात में मुझे अपने साथियों से मेन हाईवे पर लाकर छोड़वा कर वहां से भाग गए।

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