वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 जून से 20 अगस्त तक डीएम ने लगाई धारा-144

धारा 144

वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू किया है। उन्होंने बताया कि इदुज्जुहा (बकरीद) मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी आदि पर्व परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग प्रयागराज, उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज,  प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित होना प्रस्तावित हैं। इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनपद-वाराणसी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में 24 जून से प्रभावी होकर 20 अगस्त की रात्रि तक तक प्रभावी रहेगा। 

डीएम ने निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने घऱ में स्थायी-अस्थायी रूप से किरायेदार रखने से पूर्व उसकी लिखित सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट-थाना प्रभारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेगा व सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट-थाना प्रभारी को लिखित सूचना प्राप्त कराने के बाद अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश प्रदान करेगा।

सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन पर प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र–बम–भाला-तलवार - भुजाली-लाठी-डंडा, चाकू लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया जाय। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबन्धित किया जाता है। सिख एवं गोरखा जाति के लोगों, जो प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। 

धरना- जुलूस पर प्रतिबंध
शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर मात्र शासकीय कार्य अवधि-ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबन्ध शिथिल होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला वक्तव्य न तो प्रसारित करेगा, न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित होंगे और न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल- पर्चा प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण्ड बिल-पोस्टर-पर्चा दिवाल पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे।

कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सार्वजनिक स्थल पर मादक पदार्थो आदि का सेवन नहीं करेगा और न ही इसका प्रयोग कर विचरण करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नही करेगा, जिससे किसी व्यक्ति धर्म या समुदाय के विरुद्ध अथवा शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। 

5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे
किसी भी सार्वजनिक स्थान-गली-सड़क आदि स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना बने। यह प्रतिबन्ध धार्मिक आयोजनों, वैवाहिक जुलूसों, मन्दिर-मस्जिद-गुरुद्वारा एवं चर्च में अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजित सभा पर लागू नहीं होगा। साथ ही शव यात्रा पर भी प्रभावी नहीं होगा

आयोजित होने वाली परीक्षाओं-प्रतियोगिता परीक्षाओं के समय परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एक किलोमीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि तक फोटो स्टेट-फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी। परीक्षा के समय 200 मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर-ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा। 

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कार्यक्रमों के आयोजक अपने कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को उपलब्ध करायेगें। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकोल का अनुपालन सुनिश्चित कराये। सभी प्रकार के आयोजन-कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम हेतु भारत सरकार-राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा- निर्देशों एवं निर्धारित एसओपी का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित किया जायेगा।

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