छूट के साथ जमा करें हाउस टैक्स, 1.48 लाख भवन स्वामियों ने अब तक नहीं किया भुगतान, 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी मियाद
वाराणसी। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर (गृहकर, जलकर एवं सीवरकर) पर दी जा रही छूट का लाभ उठाने के लिए करदाताओं के पास केवल 31 जुलाई तक का समय शेष है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद संपत्ति कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और उन्हें पूरा कर अदा करना होगा।
नगर निगम के अनुसार शहर की सीमा में लगभग 2.33 लाख भवन संपत्ति कर के दायरे में आते हैं। इनमें से अब तक 84,386 भवन स्वामियों ने नकद, चेक और ऑनलाइन माध्यमों से कुल 69.30 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर जमा किया है। इनमें 37,151 करदाताओं ने ऑनलाइन भुगतान करते हुए करीब 35 करोड़ रुपये का टैक्स जमा किया है। इसके बावजूद करीब 1.48 लाख भवन स्वामी अभी भी कर जमा करने से वंचित हैं और उनके पास रियायत का लाभ लेने का यह अंतिम अवसर है।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सात मई से संपत्ति कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को अतिरिक्त दो प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इस प्रकार ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल 12 प्रतिशत तक की रियायत मिल रही है।
उन्होंने बताया कि करदाता घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी आसानी और सुरक्षित तरीके से संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 86018 72601 पर केवल "Hi" भेजना होगा। इसके बाद करदाता को डिजिटल टैक्स बिल प्राप्त होगा, जहां से वह सीधे ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।

