अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबाल के लिए 15 को होगा खिलाड़ियों का चयन: अनिल

अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबाल के लिए 15 को होगा खिलाड़ियों का चयन: अनिल
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अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबाल के लिए 15 को होगा खिलाड़ियों का चयन: अनिल


पलवल, 10 जनवरी (हि.स.)। महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 18 से 22 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र प्रदेश के पूणे में स्थित श्री शिवतृप्ति स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बलेवाडी में होगा। इस प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य की ओर से भाग लेने वाले वॉलीबाल खिलाड़ियों के लिए आगामी 15 जनवरी 2024 को चयन जिला करनाल में किया जाएगा। यह जानकारी जिला खेल अधिकारी अनिल कुमार ने बुधवार को दी है।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा कैरम प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 10 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक पाटलीपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में होगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का चयन 11 जनवरी 2024 को अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अधिकारी अथवा कर्मचारी इस चयन स्पर्धा में प्रात: 10 बजे तक निर्धारित स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। जिला पलवल के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को इन चयन स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित की गई तिथि, समय व स्थान पर पहुंचना होगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने विभाग से यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे अमुक विभाग के कार्यालय में अधिकारी अथवा कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु जाने व वापिस आने का किराया संबंधित विभाग अथवा खिलाड़ी द्वारा वहन किया जाएगा।

जिला खेल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि इस चयन स्पर्धा में भाग लेने वाले सिविल सेवा कर्मचारी टीए-डीए अपने विभाग से लेंगे। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड नई दिल्ली के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी एआईसीएस के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनमें रक्षा सेवाओं, अर्धसैनिक संगठन, केंद्रीय पुलिस संगठन, पुलिस, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी आदि में वर्दीधारी कर्मी, स्वायत्त निकायों, उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी, भले ही वे प्रशासनिक रूप से केंद्रीय मंत्री द्वारा नियंत्रित हों, आकस्मिक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थाई ड्यूटी पर कार्यालयों से जुड़े कर्मचारी और एक नवनियुक्त नियोजित व्यक्ति जिसने नियमित स्थापना या सेवा में 6 महीने से कम समय बिताया हो आदि शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ गुरुदत्त/सुमन/सुनील

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