चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट ने दी नियमित जमानत
अमरावती, 20 नवंबर (हि.स.)। टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एपी हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू को एपी कौशल विकास मामले में नियमित जमानत दे दी है। एपी सीआईडी ने चंद्रबाबू को कौशल मामले में 9 सिंतबर को गिरफ्तार किया था हालांकि वह राजमुंदरी सेंट्रल जेल में 50 दिनों से अधिक समय तक रिमांड में थे। 31 अक्टूबर को, खराब स्वास्थ्य के कारण उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी जबकि वह पहले से ही अंतरिम जमानत पर बाहर थे, अब उच्च न्यायालय ने पूर्ण जमानत दे दी गई।
अदालत ने इस महीने की 17 तारीख को कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू की जमानत याचिका पर बहस पूरी की। चंद्रबाबू की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और दम्मलपति श्रीनिवास हैं। सीआईडी की ओर से अतिरिक्त एजी पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने दलीलें सुनीं। हालांकि, हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज चंद्रबाबू को पूरी जमानत देते हुए फैसला सुनाया गया।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस महीने की 28 तारीख को राजमुंदरी सेंट्रल जेल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू को इस महीने की 30 तारीख को एसीबी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि एपी सीआईडी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि इससे पहले की अंतरिम जमानत के शर्तों का काफी उल्लंघन चंद्रबाबू ने किया है, वे हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से अपने जुबली हिल्स निवास में बड़ी रैली में कार्यकर्ता के साथ जश्न बनाया और हैदराबाद पुलिस ने इस पर प्राथमिक भी दर्ज की है।
नायडू की हाल में हैदराबाद के एलवी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। उन्हें नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार नागराज/प्रभात
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