जुबीन हत्याकांड के तीन आराेपिताें की जमानत याचिका खारिज, फैसले पर गरिमा ने जताया संतोष
गुवाहाटी, 30 जनवरी (हि.स.)। प्रसिद्ध गायक व संगीतज्ञ जुबीन गर्ग हत्याकांड में कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला एवं सत्र न्यायालयने शुक्रवार काे तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के फैसले पर उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संतोष व्यक्त किया है।
कामरूप मेट्रोपॉलिटन के जिला एवं सत्र न्यायालय ने जुबीन गर्ग की हत्या के मामले में आरोपित अमृत प्रभा महंत और दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका को आज नामंजूर कर दिया। अदालत के फैसले पर गरिमा गर्ग ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि असुरों को सजा मिलनी ही होगी। ऐसे अपराधों के लिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए। गरिमा गर्ग ने घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के विश्वासघात की कभी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग इतने प्यार करने वाले इंसान थे, इसके बावजूद इस तरह का विश्वासघात होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ------------
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश

