वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
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वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश


मुंबई, 30 मई (हि.स.)। स्वातंत्र्य वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 19 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच पुणे जिले की विश्रामबाग पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है।

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। इसी बयान के विरुद्ध वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पुणे सेशन कोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया था। कोर्ट ने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन को धारा 204 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले की आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 अगस्त को हाजिर रहने का आदेश जारी किया है। देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी खुद पेश होते हैं या वकील के जरिए पैरवी करते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/आकाश

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