धोखाधड़ी और ठगी के मामले में आरएसपी (सेल) के पूर्व एजीएम को दो साल का कारावास

धोखाधड़ी और ठगी के मामले में आरएसपी (सेल) के पूर्व एजीएम को दो साल का कारावास
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धोखाधड़ी और ठगी के मामले में आरएसपी (सेल) के पूर्व एजीएम को दो साल का कारावास


नई दिल्ली, 1 मार्च (हि.स.) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भुवनेश्वर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को धोखाधड़ी और ठगी के मामले में आरएसपी (सेल) के तत्कालीन एजीएम के. बाल गंगाधर को दो साल की कठोर कारावास सजा सुनाई है साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तत्कालीन एजीएम, आरएसपी (सेल) सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया कि आरोपित व्यक्तियों ने निजी फर्मों के साथ आपराधिक साजिश रची और आरएसपी से 24,41,010 रुपये की धोखाधड़ी की।

मामले की जांच के बाद 29 नंबवर 2001 को सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान 6 अभियुक्तों की मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। एक अन्य आरोपित निजी फर्म के मालिक को बरी कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह

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