टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 4 आरोपितों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी

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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 4 आरोपितों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी


मुंबई, 22 अक्टूबर (हि.स.)। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने दो महिलाओं समेत चार और आरोपितों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

पुलिस का आरोप है कि इन आरोपितों ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों को लाने और शूटर्स तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही आज इस मामले में बिश्रोई गिरोह के अनिल पंडित को फरार आरोपित भी घोषित किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले की छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है।

इस मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज अदालत में पेश किए गए आरोपितों की पहचान हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले कुणाल (21) और सुमित (19), जबकि उत्तर प्रदेश की राधा (23) और बबीता (23) के रूप में हुई है। इन चारों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीती रात करीब एक बजे मुंबई पुलिस इन चारों को लेकर मुंबई पहुंची थी और चारों को गुरुवार को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने अदालत से आरोपितों की नौ दिन की कस्टडी की मांग करते हुए दलील दी कि उनकी इस साजिश में सक्रिय भूमिका रही है। आरोपितों ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार शूटर्स तक पहुंचाए थे। वहीं, बचाव पक्ष के वकील अजिंक्य मिरगुल और सत्यव्रत जोशी ने पुलिस हिरासत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और उन्हें केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी के बजाय न्यायिक कस्टडी में भेजने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को 26 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, चार आरोपितों में से दो हथियार लाने के लिए अमृतसर गए थे। वहीं, दो महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने ट्रेन के जरिए हथियार मुंबई पहुंचाए और उन्हें सीधे हमलावरों को सौंप दिया। पुलिस इस मामले में हथियारों की सप्लाई से लेकर फायरिंग की साजिश तक की कडिय़ों की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में कम से कम दो हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और मौके पर मौजूद एक राहगीर घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास और आम्र्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपितों में हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी और मुंबई में रहने वाले रितिक कुर्मी उर्फ रोशन तथा हरियाणा के फूल सिंह शामिल हैं। अदालत ने इन तीनों आरोपितों को बुधवार को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा था। इसी तरह गुजरात के बडोदरा से पुलिस ने इस मामले में अंकित नामक आरोपित को गिरफ्तार किया है, उसे मुंबई लाने का प्रयास जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

Livevns.news Desk
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