वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू

WhatsApp Channel Join Now
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू


नई दिल्ली, 8 अप्रैल (हि.स.)। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज से लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके अनुसार, “केन्द्र सरकार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 अप्रैला 2025 को उस तारीख के रुप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे।”

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। वहीं विधेयक को 3 अप्रैल को लोकसभा और 4 अप्रैल को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी।

इससे पहले आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है। इसमें आग्रह किया गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली दायर याचिकाओं पर पहले सरकार को सुना जाए। इसके पीछे सरकार का मकसद है कि उसका पक्ष सुने बिना अधिनियम पर कोई प्रतिकूल निर्णय ना लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली कुल 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

Share this story

News Hub