भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर

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भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर


भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर


भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर गाजियाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर


-नौ थाना क्षेत्र अस्थाई रेड जोन घोषित, ड्रोन व अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल प्रतिबंधित

गाजियाबाद, 9 मई (हि.स.)।

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद में शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही एडीसीपी कानून व्यवस्था आलोक प्रियदर्शी ने 25 मई मध्यरात्रि तक के लिए धारा-163 लागू कर दी है। नौ थाना क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए उड़ने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान यदि किसी कार्यक्रम का आयोजनकर्ता, मीडियाकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति या संगठन नो-ड्रोन जोन में उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे स्थानीय थाने को ड्रोन तथा उसके ऑपरेटर की जानकारी देनी होगी। उसे संबंधित डीसीपी से अनुमति प्राप्त करने के बाद उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। उधर एडीसीपी (कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी, डीसीपी सिटी धवल जायसवाल, डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी तथा डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष दशरथ पाटिल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गस्त करते हुए मुख्य बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा सम्बन्धित को भ्रमणशील रहते हुए संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

एससीपी आलोक प्रियदर्शी ने शुक्रवार शाम को बताया कि भारत-पाक के बीच चल रहे तनाव के चलते विभिन्न उग्रवादी, आतंकवादी और अवांछित संगठनों द्वारा ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून जैसी उड़ने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल संभावित है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से इन वस्तुओं पर प्रभावी अंकुश लगाना जरूरी है। इसी क्रम में शुक्रवार को गाजियाबाद कमिश्नरेट की सीमा में धारा-163 लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि नगर कोतवाली, कविनगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीलामोड, ट्रॉनिका सिटी, लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर थानाक्षेत्र को नो-ड्रोन जोन और अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। इन थानाक्षेत्र में किसी भी तरह के ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून तथा अन्य उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली

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