सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में रेलवे के हेड गुड्स क्लर्क को दोषी ठहराया

सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में रेलवे के हेड गुड्स क्लर्क को दोषी ठहराया
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सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में रेलवे के हेड गुड्स क्लर्क को दोषी ठहराया


नई दिल्ली, 12 मार्च (हि.स.)। जम्मू स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्चत मामले में स्थानीय रेलवे के हेड गुड्स क्लर्क तिलक राज काे दोषी ठहराया है। सजा बुधवार को सुनाई जाएगी। सीबीआई ने रिश्वत के इस मामले में तीन लोगों को आरोपित बनाया था। ट्रायल के दौरान दो आरोपितों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके विरुद्ध ट्रायल बंद कर दिया गया।

रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने 8 जुलाई 2013 को शिकायत के आधार पर चीफ गुड्स क्लर्क तरसेम लाल, हेड गुड्स क्लर्क तिलक राज और कामेश्वर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ये तीनों आरोपित उत्तर रेलवे के जम्मू के गुड्स कार्यालय में तैनात थे। शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि रेलवे स्टेशन से माल उठाने में देरी के कारण लगाए गए जुर्माना शुल्क को कम करने के एवज में वे शिकायतकर्ता से 22,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे।

सीबीआई के मुताबिक टीम ने तिलक राज को 20 हजार रुपये रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया था। यह राशि शेष दो गुड्स क्लर्कों के बीच वितरित किया जाना था। सीबीआई के मुताबिक अदालत ने 30 अप्रैल 2014 को चार्ज फ्रेम कर दिया था। 21 गवाहों और 31 साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तिलक राज को दोषी करार दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/दधिबल

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