दिल्ली में अगले छह दिन के लिए धारा 163 लागू
नई दिल्ली, 30 सितंबर (हि.स.)। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की गई है। ये पांच अक्टूबर तक लागू रहेगी। नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 163 लागू की गई है।
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। इसके अलावा डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा भी लंबित है।
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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी
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