किसानों की हुंकार से दिल्ली पुलिस अलर्ट, उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू
पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसानों ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया था, उसे ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर/ट्रॉली आदि के साथ किसानों/समर्थकों के अपने-अपने जिलों से दिल्ली आने की संभावना है। यह भी संभावना है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और एमपी आदि राज्यों से भी किसान आ सकते हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।
अधिकारियों ने कहा कि, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं पर और उत्तर पूर्वी जिले के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आस-पास के क्षेत्रों में आम जनता के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। वहीं, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों, बसों, ट्रकों, वाणिज्यिक वाहनों, निजी वाहनों आदि में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसी भी व्यक्ति/प्रदर्शनकारी को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ऐसे व्यक्तियों को मौके पर हिरासत में लेने के लिए सभी प्रयास करेगी। किसान आंदोलन को देखते हुए बॉर्डर एरिया में बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/ अश्वनी/संजीव
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