बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश की अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर
परिवाद संख्या-4147/2023 में यह आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की उससे महिलाओं और लड़कियों को शर्मसार एवं लज्जा भंग किया है, जो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने परिवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर आगामी 25 नवम्बर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जातीय गणना पर चर्चा के दौरान महिला और पुरुष के संबंधों के लेकर ऐसी बात कह दी कि सदन के भीतर बैठी महिला विधायक शर्मसार हो गईं।
हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र प्रकाश
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