राहुल गांधी को वीर सावरकर मानहानि मामले में जमानत मिली, अगली सुनवाई 18 फरवरी को

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राहुल गांधी को वीर सावरकर मानहानि मामले में जमानत मिली, अगली सुनवाई 18 फरवरी को


मुंबई, 10 जनवरी (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वातंत्र्यवीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे की एक विशेष अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

पुणे के विशेष कोर्ट में आज राहुल गांधी को सुनवाई के लिए उपस्थित रहना था। लेकिन विदेश दौरे पर रहने की वजह से राहुल गांधी आज कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। राहुल गांधी के वकील ने मिलिंद पवार ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, इसलिए मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की , जिसमें राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन जोशी अदालत के समक्ष जमानतदार के रूप में खड़े हुए थे। वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को कोर्ट में पेश होने से स्थायी छूट भी दी है। पवार ने कहा कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में भाषण देते हुए वीर सावरकर के बारे अपमानजनक व्यक्तव्य दिया था। इसी व्यक्तव्य को अपमानजनक बताते हुए सात्यिकी सावरकर ने पुणे की कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

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