पुणे पोर्श कार हादसे के नाबालिग आरोपित के पिता और दादा को मिली जमानत
मुंबई, 02 जुलाई (हि.स.)। पुणे पोर्श कार हादसे के नाबालिग आरोपित के पिता और दादा को मंगलवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दिया है। इन दोनों को मई महीने में उनके ही ड्राइवर का अपहरण कर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि उनके मुवक्किलों को कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है। पाटिल ने कहा, मेरे मुवक्किल जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे और अदालत की सख्त (जमानत) शर्तों का पालन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 19 मई को तड़के पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में नाबालिग आरोपित ने तेज रफ्तार पोर्श कार चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने नाबालिग आरोपित को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद आरोपित पिता और दादा ने अपने ही ड्राइवर का अपहरण किया और धमकी दी कि वह पुलिस के समक्ष स्वीकार करें कि यह दुर्घटना उससे हुई है। इसी मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल और दादा को गिरफ्तार किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/आकाश
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