पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग को तत्काल रिहा करने का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग को तत्काल रिहा करने का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश
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पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग को तत्काल रिहा करने का बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश


मुंबई, 25 जून (हि.स.)। पुणे जिले के कल्याणीनगर पोर्शे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपित को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपित के बुधवार को बाल सुधार गृह से छूटने की संभावना है।

पुणे के कल्याणीनगर में पोर्शे कार दुर्घटना में नाबालिग आरोपित को पहले कोर्ट ने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसे फिर से बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। इसी वजह से नाबालिग आरोपित की रिश्तेदार पूजा जैन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर मंगलवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने फैसला सुनाया है। इस मामले में नाबालिग आरोपित के पिता, माता और दादा इस समय न्यायिक कस्टडी में हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/सुनीत

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