पुणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपितों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी

पुणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपितों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी
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पुणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपितों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी


मुंबई, 22 मई (हि.स.)। पुणे हिट एंड रन मामले में तीन आरोपितों को बुधवार को शिवाजीनगर सेशन कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया है। इस मामले में पुलिस हिट एंड रन मामले के नाबालिग आरोपित वेदांत अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल, पब के मालिक और मैनेजर नीतेश शेवानी और जयेश गावकरे से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है।

पुणे पुलिस ने बुधवार को इन तीनों आरोपितों को कोर्ट में पेश किया और इन सबकी सात दिन की कस्टडी मांगी। पुलिस की ओर कोर्ट को बताया गया कि विशाल ने अपने नाबालिग बेटे को महंगी गाड़ी चलाने के लिए दी, जबकि उन्हें पता था कि उनके बेटे ने ड्राइविंग नहीं सीखी है और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। विशाल को यह भी पता था कि उनका बेटा पब में जाकर शराब का सेवन कर रहा है।

विशाल अग्रवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपित फरार नहीं हैं। पुणे के उन पबों को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने सील किया है, पुलिस ने नहीं। वहां जब्त की गई सभी सामग्रियां सुरक्षित हैं। आरोपित को पुलिस हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने आरोपितों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया है।

दरअसल, विशाल अग्रवाल के बेटे वेदांत ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हुए 19 मई को मोटरसाइकिल सवार दो को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में स्थानीय नागरिकों ने वेदांत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने नाबालिग आरोपित को जमानत दे दी थी। इसके बाद गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की गहन छानबीन का आदेश पुलिस को दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के पिता और पब के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/सुनीत

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