डाकघर विधेयक-2023 को मिली संसद की मंजूरी
नई दिल्ली, 18 दिसंबर (हि.स.)। लोकसभा ने सोमवार को डाकघर विधेयक, 2023 पारित कर दिया। राज्यसभा से इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही विधेयक को अब संसद की मंजूरी मिल गई है।
संचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि डाक विभाग अंत्योदय की अवधारणा को पूरा करने की दिशा में सराहनीय काम कर रहा है। अब इसकी भूमिका बदल गई है और उसके अनुसार बदलाव भी आवश्यक हैं। डाक विभाग अब बैंकिंग और अन्य सेवायें प्रदान कर रहा है। विधेयक में बदलाव इस दिशा में सहायक होंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में डाक सेवाएँ, डाकघर और डाकिए केवल पत्राचार तक सीमित नहीं है बल्कि सेवा मुहैया कराने वाले संस्थान में बदल गए हैं। इन सालों में डाकघर एक तरह से बैंक बन गए हैं।
विधेयक को पारित किए जाने के दौरान शोर-शराबा होता रहा । बीच में कार्यवाही स्थगित की गई। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विधेयक के अनुसार नए अधिनियम देश में डाकघरों के कामकाज को नियंत्रित करने और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए डाकघरों को एक नेटवर्क में विकसित करने की सुविधा के लिए एक सरल विधायी ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से लाया गया है।
विधेयक में डाक सेवाओं के महानिदेशक को आवश्यक गतिविधियों के संबंध में नियम बनाने और सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का अधिकार होगा।
कानून के तहत केंद्र अधिसूचनाओं के माध्यम से किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या किसी भी उल्लंघन की घटना पर किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार/अनूप/दधिबल
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