पुलिस कस्टडी में मौत की याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का हाई कोर्ट का आदेश

पुलिस कस्टडी में मौत की याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का हाई कोर्ट का आदेश
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पुलिस कस्टडी में मौत की याचिका से सलमान खान का नाम हटाने का हाई कोर्ट का आदेश


मुंबई, 10 जून (हि.स.)। सलमान खान आवास फायरिंग मामले के आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत की याचिका से फिल्म अभिनेता सलमान खान का नाम हटाने का आदेश सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद की जाएगी।

14 अप्रैल को फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर फायरिंग मामले में आरोपित अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में एक मई को आत्महत्या कर ली थी। थापन की मां रीतादेवी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग और सलमान खान को प्रतिवादी बनाने के लिए याचिका दाखिल की थी। इसी के साथ सलमान के वकील ने इस याचिका में संशोधन करने के लिए आवेदन दिया था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और श्याम चांडक की खंडपीठ के समक्ष हो रही थी।

सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कोर्ट को बताया कि पुलिस कस्टडी में हुई आत्महत्या मामले की मैजिस्ट्रेट जांच और सीआईडी जांच शुरू है और उसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में अभी तक इस मामले में सलमान खान की संलिप्तता के बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले से सलमान खान का नाम हटाने का आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/प्रभात

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