पंजाब की अदालत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट, अगली सुनवाई 19 सितंबर को

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चंडीगढ़, 29 जुलाई (हि.स.)। पंजाब में संगरूर की जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

खरगे के वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने बताया कि यह मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज (बजरंग दल सदस्य) ने खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खरगे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीएफआई से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे।

पहले यह मामला सिविल प्रकृति का था, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे के वकील पेश हुए थे। अब कोर्ट ने इसे आपराधिक मामला बना दिया है। यदि खरगे इस मामले में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

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